लखनऊ । उत्तर प्रदेश में अब सिगरेट व तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। जो दुकानदार बिना लाइसेंस के नशीले मादक पदार्थों की बिक्री करते पाए जायँगे उनके खिलाफ कार्यवाही भी होगी। आदेश की अनदेखी कर नशीले उत्पादन की बिक्री करने वाले विक्रेताओं पर जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया है। यह नियम उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले शहरों के लिए जारी हुआ है। इसके लिए आदेश व दिशा निर्देश दिए गए है। लखनऊ में पहले से लागू है नियम। इसके अलावा कई अन्य जिलों में इज़ाफ़ा करते हुए अब अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली व शाहजहांपुर में भी लागू होगी यह लाइसेंस की व्यवस्था।
जुर्माने का किया है प्रावधान
अब बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पादन के बिक्री करने वालो पर पहली बार में ₹ 2000 का जुर्माना वह सामान को किया जाएगा जब्त।
दूसरी बात पकड़े जाने पर 5000 देना होगा जुर्माना। तीसरी बार पकड़े जाने पर ₹ 5000 जुर्माने के साथ दर्ज होगी एफआईआर।
ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ
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