नई दिल्ली। लव जिहाद के खिलाफ बनाए विधेयक को मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
इस विधेयक के मुताबिक अपनी पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की जेल होगी वहीं, जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है।
छात्र संघ चुनाव की घोषणा से पहले 6 छात्र नेताओं के विरुद्ध राजद्रोह का मामला दर्ज।
मध्य प्रदेश में 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ बने इस विधेयक को पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 पास किया। इस बिल को संशोधित बिंदुओं के साथ मंजूरी दी गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट
राष्ट्र सर्च न्यूज़
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