Guidelines For News Portal: ऑनलाइन पत्रकारों पर संकट, नियमों का नही किया पालन तो Restoration होगा रदद्, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन।
नई दिल्ली, ब्यूरो RSN: ऑनलाइन पत्रकारिता करने वाले पत्रकारो के लिए निराश करने वाली खबर आ रही है क्योंकि भारत सरकार के प्रेस पंजीकरण कार्यालय ने प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों के लिए पुरानी गाइड लाइन में संशोधन यानी कुछ नए बदलाव किए है, जिनका सभिनको पालन करना होगा अन्यथा उनका रजिस्ट्रेशन नंबर रदद् कर दिया जाएगा इसके लिए भारत सरकार के प्रेस कार्यालय ने पुराने नियमो में संशोधन करते हुए नई गाइड लाइन जारी की है। भारत सरकार के जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अनुराग सक्सेना के हवाले से केन्द्रीय सलाहकार सदस्य डा.ए. के.राय ने मीडिया को यह जानकारी देते हुए कहा कि 10 मार्च 2025 को सरकार ने अपनी एक नई गाइडलाइन एडवाइजरी संख्या नं. 03/2025 जारी की है जिसके अनुसार अभी तक जो भी समाचार पत्र (News Paper) पीडीएफ पर या पोर्टल के माध्यम से चल रहे हैं, उन सभी को समाचार पत्र प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है। प्रेस पुस्तक पंजीकरण के नियम 10 के अनुसार दैनिक/साप्ताहिक/ पाक्षिक/मासिक समाचार पत्र प्रकाशित होने के 48 घंटों के भीतर समाचार पत्र के प्रिंट वर्जन को स्कैन करके उसको अपनी आईडी से प्रेस सेवा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा। उदाहरण के तौर पर यदि आप दैनिक समाचार पत्र चला रहे है तो रोजाना समाचार पत्र के प्रिंट वर्जन को स्कैन करके जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा एवं साथ ही हर माह की 5 तारीख से पहले पीआईबी के प्रादेशिक कार्यालय में प्रिंट कॉपी जमा करानी होगी।
हर माह समाचार पत्र की कॉपी को सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रेस सेवा पोर्टल पर अपलोड करना होगा जिसके बाद सरकार द्वारा आपको अपनी आईडी से एक नियमितता सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा उसी के आधार पर समाचार पत्र को नियमित (Active) माना जाएगा। यदि किसी कारणवश कॉपी अपलोड नहीं की जाती है तो उस समाचार पत्र को अनियमित माना जाएगा एवं 12 माह तक अनियमित रहने पर समाचार पत्र का शिर्षक (टाइटल) रद्द किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रिंटिंग प्रेस को भी पाबंद किया है कि आपके यहां छपने वाले समाचार पत्रों की डिटेल अपलोड करें कि किस समाचार पत्र की कितनी कॉपी आपके यहां प्रिंट हुई है।
सरकार द्वारा इस नई संशोधित गाइडलाइन के जारी होने से भारत में समाचार पत्र संचालकों पर अब सिर्फ पीडीएफ के रूप में अखबार चलाना आसान नहीं रह जाएगा और अपलोड नहीं किए जाने की सूरत में समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा।
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